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Bihar Cabinet Meeting 2024 : बिहार में मुखिया का पावर खत्म..! बिना टेंडर नहीं होगा काम

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Bihar Cabinet Meeting : अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए है. दरअसल बिहार सरकार ने पंचायत विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई

राज्य मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet Meeting ) की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए. अब पंचायत में 15 लाख रुपये से कम राशि वाले विकास कार्य भी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होंगे.

Bihar Cabinet Meeting : पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को मंजूरी

हम आपको बता दें कि, शुक्रवार को हुई इस बैठक में नीतीश कुमार की सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति प्रदान की. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब तक इस प्रक्रिया के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब इसे मंजूरी मिलने से पंचायत विकास कार्यों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी.

उन्होंने कहा एस सिद्धार्थ ने बताया कि, इस प्रावधान के बाद अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी. छोटे कार्यो के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा. बिड होगी और बिड में चयनित व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा. यानी कि लगभग मुखिया का पावर खत्म कर दिया गया है.

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मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती

सरकार के इस नए फैसले के बाद मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती की गई है. अब पंचायत विकास कार्यों के लिए टेंडर मंगाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी. पहले, पंचायत के कर्मचारियों को अभिकर्ता बनाया जाता था और कार्यों की गुणवत्ता में कमी और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें भी मिलती थीं.

टेंडर प्रक्रिया और अभिकर्ताओं का चयन

हम आपको बता दें कि, सरकार की इस नई गाइडलाइन के मुताबिक, 15 लाख रुपये तक की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत समिति के लिए पंजीकृत स्थानीय अभिकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा. कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत समिति से पंजीकृत अभिकर्ताओं से टेंडर मंगाए जाएंगे और न्यूनतम बोली वाले अभिकर्ता को ही कार्य दिया जाएगा.

Bihar Cabinet Meeting

Bihar Cabinet Meeting : कार्य की समय सीमा

आपको बता दें कि, योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए भी अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है. 15 लाख रुपये तक के कार्य 6 महीने में, 15 लाख से 50 लाख तक के कार्य 8 महीने में,

50 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य 10 महीने में, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के कार्य 12 महीने में, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के कार्य 15 महीने में और 5 करोड़ से अधिक के कार्य 18 महीने में पूरे किए जाएंगे.

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