जाने इस पोस्ट में क्या-क्या है
Private School Alert 2024 : बिहार सरकार ने निजी विद्यालयों पर निशाना साधा है दरअसल, बिहार में बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. आपको बता दें, बिहार में लगभग 28 हजार ऐसे निजी विद्यालय है, जिन्होंने सरकार से मान्यता नहीं ली है,
ऐसे विद्यालयों को 15 अगस्त तक की अंतिम चेतावनी दी गई है. यह कदम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देने के उद्देश्य से उठाया गया है.
Private School Alert 2024: सरकार की सख्ती और समय सीमा
हम आप सभी को बता दें कि, बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने घोषणा की है कि, इसके तहत बिहार में सभी निजी विद्यालयों को सरकार से मान्यता लेना जरूरी है. सरकार द्वारा दिया गया 15 अगस्त की समय सीमा के बाद भी अगर कोई विद्यालय बिना (Private School Alert) मान्यता लिए विद्यालय चलाता पाया जाता है
तो उसे बंद कर दिया जाएगा और इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. मिथिलेश मिश्र ने कहा कि बिहार सरकार ने कई बार इन विद्यालयों (Private School Alert) को मौका दिया है, लेकिन अब और ढील नहीं दी जाएगी.
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बिना मान्यता के विद्यालयों की संख्या
बिहार में अभी 40 हजार से अधिक Private School चल रहा हैं, जिनमें से मात्र 12 हजार विद्यालय ही सरकार के पास पंजीकृत हैं. बिना मान्यता के चल रहें इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है.
Private School Alert 2024 : शिक्षा के अधिकार कानून और नामांकन प्रक्रिया
हम आपको बता दें कि, बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि, इस वर्ष बिहार में नामांकन के लिए 27 हजार बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिनमें से 23 हजार बच्चों का चयन किया गया है और 4600 बच्चों का नामांकन हो चुका है.
इसके अलावा इसमें 5 फीसदी सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं. हालांकि, बिहार मुख्यालय ने कुछ जिलों में सीटें खाली रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसका कारण पूछा है और सुधार की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है.
Private School Alert 2024 : निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी
आपको बता दें कि, बिहार में निजी विद्यालयों (Private School Alert) को मान्यता लेने के साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करते हुए कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित करना होगा. इससे बिहार के सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा और शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा.
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