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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: हम देश भारत में बहुत सी ऐसी रीति-रिवाज और परंपराएं हैं जिनमें अब परिवर्तन की जरूरत है.
इन्हीं परंपराएं में से एक है अंतरजातीय विवाह भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं पर आज भी हमारे देश के अधिकतर लोगों अपने ही धर्म और जाति में विवाह करना पसंद करते हैं.
हालांकि अब आजकल इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और कई सरकारें इसके लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं. बिहार सरकार ने भी
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana और Chief Minister Disabled Marriage Promotion Scheme की शुरुआत की है.
जानें क्या है Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
आज हम आप सभी को Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को समर्पित इस लेख में Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को डॉक्टर अंबेडकर Scheme for Social Integration through Inter Caste Marriage के नाम से भी जाना जाता है.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत उन लोगों को सहायता की जाती है जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह की हैं.
ऐसे लोगों को सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए दी जाती है. Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ के लिए नव जोड़ी को एक Pre Stamped yreceipt
ओर 10 रूपए के Non Judicial Stamp Paper के साथ जमा करना होगा.फिर उनके Bank Accounts में
1.5 लाख रुपए NEFT या RTGS से भेज दिए जाएंगे और शेष 1 लाख रुपये Fixed Deposit 3 वर्षों के लिए किया जाता है.
3 वर्ष के बाद एफडी की राशि और उस पर मिली ब्याज विवाहित जोड़े को मिलेगा.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ बिहार के नागरिक को ही मिलेगा और दोनों में से एक गैर अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
साथ ही दोनों की शादी हिंदू Marriage act 1985 के तहत Registered होना चाहिए. दंपति को अपने शादी का एक Affidavit जमा करना जरूरी है.
विवाह के 1 साल के अंदर ही योजना का लाभ मिल सकता है. इसके लिए दोनों को
Aadhaar Card, Income Certificate, Residence Certificate, Birth Certificate, Marriage Certificate, Marriage Card, शादी की फोटो, Passport Size Photograph, Ration card और Mobile Number देना होगा
What is Chief Minister Disabled Marriage Promotion Scheme?
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत विवाहित जोड़े में अगर कोई एक दिव्यांग है तो उसे सरकार के ओर से 1 लाख रुपए दी जाती है.
अगर दोनों ही दिव्यांग है तो उन्हें 2 लाख रुपए दी जाएगी. ऐसे में अगर उनकी शादी अंतरजातीय विवाह में 3 लाख रुपए सहायता दी जाती है।
इस योजना का फायदा उन्हें ही मिलेगा जो पुनर्विवाह और पुनर्विच्छेद नहीं हुआ हो. Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana में तीनों कैटेगरी के लोगों को काफी सहायता मिल सकता है.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ लेने के लिए दंपति को विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और
जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन शादी के 2 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही करना होता है.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए Application पति के गृह जिला के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या संबंधित वीडियो कार्यालय में देना होता है.
आवेदन Online और Offline दोनों तरह से ही आवेदन सकते हैं. Online आवेदन करने के लिए आपको
http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जा कर आवेदन कर सकते हैं.
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